छत्तीसगढ़

देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 16 को

बिलासपुर, 8 अक्टूबर 2026। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा के पराजित प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की सहमति के बाद कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दायर आवेदन को विचार के लिए रखने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौजूद रहे।

निर्वाचन को चुनौती देने का मामला

प्रेम प्रकाश पांडेय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर कर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि देवेंद्र यादव का नामांकन पत्र नियमों के विपरीत स्वीकार किया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आवश्यक वैधानिक जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा कुछ बयानों और आचरण को चुनावी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आने का दावा किया गया है। इन आरोपों पर अंतिम निर्णय हाईकोर्ट की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर होगा।

2024 में तय किए गए थे पांच मुद्दे

हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को मामले में पांच प्रमुख मुद्दे तय किए थे। इनमें देवेंद्र यादव के नामांकन पत्र की स्वीकृति, प्रत्याशी की ओर से आवश्यक जानकारी दिए जाने, चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण, चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 की अनिवार्य शर्तों के पालन और याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत का अधिकार जैसे बिंदु शामिल हैं।

16 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

अब मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। इस दौरान धारा 151 के तहत दायर आवेदन समेत चुनाव याचिका से जुड़े आगे के कानूनी पहलुओं पर सुनवाई होगी। मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

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