रायगढ़, बालोद और महासमुंद में नई गाइडलाइन दरें आज से लागू

रायपुर, 20 फरवरी 2026। प्रदेश में 20 नवंबर 2025 से लागू गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के तहत रायगढ़, बालोद और महासमुंद जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें आज से प्रभावी हो गई हैं।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में मंजूरी
राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला मूल्यांकन समितियों ने स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संशोधन प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे थे। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक में इन प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया गया। विचार-विमर्श के बाद तीनों जिलों के संशोधित प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
आज से लागू होंगी नई दरें
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकृत नई गाइडलाइन दरें 20 फरवरी 2026 से प्रभावशील हो गई हैं। आम नागरिक, संपत्ति क्रेता-विक्रेता और अन्य हितधारक संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से नई दरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अन्य जिलों में भी जल्द संशोधन
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि शेष जिलों से प्राप्त संशोधन प्रस्तावों पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से नई गाइडलाइन दरें लागू की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से संपत्ति मूल्यांकन प्रणाली अधिक पारदर्शी, तार्किक और सुव्यवस्थित बनेगी।



