छत्तीसगढ़

हिट एंड रन पीड़ितों को त्वरित राहत: मृत्यु पर 2 लाख, घायलों को 50 हजार मुआवजा

रायपुर, 9 अप्रैल 2026। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की “हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना मुआवजा योजना” के तहत अब अज्ञात वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को तुरंत मुआवजा दिया जा रहा है।

राज्य के परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही है।

कितनी मिलेगी सहायता

योजना के तहत हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाता है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना के तहत मृतक के पति/पत्नी, माता-पिता, पुत्र या पुत्री आवेदन कर सकते हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति स्वयं भी मुआवजे के लिए पात्र होता है।

आवेदन की प्रक्रिया

दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देना आवश्यक है। इसके बाद निर्धारित आवेदन पत्र भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित एसडीएम कार्यालय में जमा करना होता है। सत्यापन के बाद मुआवजा राशि सीधे खाते में भेज दी जाती है।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या चिकित्सकीय प्रमाणपत्र, पहचान एवं पते का प्रमाण, संबंध प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक होती है।

जागरूकता की अपील

परिवहन विभाग ने नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। “सावधानी हटी, दुर्घटना घटी” के संदेश के साथ विभाग ने सुरक्षित ड्राइविंग को जीवन रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया है।

सरकार का कहना है कि यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि कठिन समय में पीड़ित परिवारों को संबल भी देती है।

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