राशन वितरण में गड़बड़ी: दो दुकानों का संचालन समाप्त, एक पर जुर्माना

रायपुर, 26 दिसंबर 2025। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ई-पॉस मशीन से राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जांच के बाद दो उचित मूल्य दुकानों का संचालन समाप्त कर दिया गया है, जबकि एक दुकान पर अर्थदंड लगाया गया है।
राज्य में वर्तमान में आधार आधारित ई-पॉस प्रणाली के माध्यम से राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। हितग्राही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही राशन प्राप्त करते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार का उद्देश्य यह है कि खाद्यान्न केवल वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक ही पहुंचे।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों की नियमित निगरानी के लिए अधिकारियों की टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों ने रायपुर जिले की कई दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और आधार प्रमाणीकरण में अनियमितताएं सामने आईं।
जिला खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा आईडी क्रमांक 441001314 “मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार” और आईडी क्रमांक 441001256 “श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा” का दुकान संचालन अधिकार समाप्त कर दिया गया है। दोनों दुकानों को अन्य उचित मूल्य दुकानों में संलग्न किया गया है।
वहीं, आईडी क्रमांक 441001148 “दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62” में अनियमितता पाए जाने पर ₹7000 का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए कड़ी चेतावनी जारी की गई है।
खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और लाभार्थी-केंद्रित राशन वितरण प्रणाली के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।



