Beer Bar Incident: बॉयफ्रेंड ने सिर पर मारी बोतल, 23 दिन बाद युवती की मौत…

रायपुर, 13 जनवरी 2026। Beer Bar Incident: राजधानी रायपुर के आजाद चौक इलाके से सामने आए बीयर बार हमले ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। 21 दिसंबर को बॉयफ्रेंड द्वारा शराब की बोतल से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल युवती ने 23 दिन तक मौत से संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है।
मृतका की पहचान, आरोपी पहले से जेल में
मृतका की पहचान वेदिका सागर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी उसका बॉयफ्रेंड टी. सुनील राव उर्फ शीनू (28) है। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपी को घटना के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
बीयर बार में हुआ विवाद, CCTV में कैद पूरी वारदात
Beer Bar Incident: 21 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे वेदिका और शीनू आजाद चौक स्थित जिलेट बीयर बार पहुंचे थे। दोनों ने खाना और शराब मंगवाई थी। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि किसी बात पर वेदिका नाराज हुई और बोतल उठाकर फिर रख दी। इसके बाद आरोपी अचानक भड़क गया।
शराब की बोतल से सिर पर तीन वार
गुस्से में आरोपी ने पहले वेदिका के सीने पर थप्पड़ मारा और फिर शराब की बोतल से उसके सिर पर लगातार तीन बार हमला किया। हमले से उसकी आंख, होंठ और सिर गंभीर रूप से घायल हो गए। खून बहता देख भी आरोपी नहीं रुका और उसने बाल पकड़कर वेदिका को जमीन पर पटक दिया।
हमला करने के बाद गले लगाया, फिर फरार
वारदात का सबसे सनसनीखेज दृश्य तब सामने आया जब आरोपी ने खून से लथपथ हालत में पड़ी वेदिका को गले लगाया। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद वह बीयर बार से फरार हो गया। घटना के वक्त बार में मौजूद एक अन्य युवक भी CCTV फुटेज में नजर आ रहा है।
23 दिन तक चला इलाज, 12 जनवरी को मौत
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वेदिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह करीब 23 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझती रही। 12 जनवरी 2026 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
परिजनों का हंगामा, हत्या की धारा जोड़ने की मांग
युवती की मौत की खबर मिलते ही परिजन आजाद चौक थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा लगाने की मांग करते हुए नारेबाजी की।
पुलिस का बयान
सीएसपी ईशू अग्रवाल ने कहा कि 21 दिसंबर को बीयर बार में युवती पर हमला हुआ था। आरोपी पहले से जेल में है। युवती की मौत के बाद अब मामले में धाराएं बढ़ाकर हत्या (IPC 302) का अपराध जोड़ा जाएगा। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।



