अवैध धर्मांतरण पर अब होगी सख्त कार्रवाई, धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू
सरकार ने जारी की अधिसूचना

रायपुर, 6 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब पूरी तरह लागू हो गया है। राज्य सरकार ने कानून से जुड़े नियम, प्रक्रियाएं और प्रावधान राजपत्र में अधिसूचित कर दिए हैं। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही यह कानून पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। अब अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में इसी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
24 धाराओं में तय हुई पूरी प्रक्रिया
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, धर्म परिवर्तन से संबंधित अनुमति, सूचना, जांच और कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियमों को चार भागों और 24 धाराओं में विभाजित किया गया है, ताकि कानून का प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
नए प्रावधानों के तहत धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा और उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्री विजय शर्मा बोले- कानून का होगा सख्ती से पालन
धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू होने पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब अवैध धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून बनने के बाद इसका प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा, “अवैध धर्मांतरण करने वालों का कलेजा थर-थर कांपेगा। सरकार केवल कानून बनाकर नहीं रुकेगी, बल्कि दोषियों पर निर्धारित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगी।”
अवैध धर्मांतरण के मामलों पर रहेगी कड़ी निगरानी
सरकार का कहना है कि नए कानून का उद्देश्य अवैध धर्मांतरण की शिकायतों पर कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट और प्रभावी बनाना है। इसके तहत संबंधित मामलों की जांच और कार्रवाई निर्धारित नियमों के अनुरूप की जाएगी। अब प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े मामलों की सुनवाई और कार्रवाई इसी अधिसूचित कानून के तहत होगी।




