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सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और वीडियोग्राफी पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

राजस्थान-यूपी के सर्कुलर पर उठे सवाल

नई दिल्ली, 24 अगस्त 2026। सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर रोक लगाने वाले राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने याचिका दाखिल कर दोनों राज्यों के निर्देशों को रद्द करने की मांग की है। याचिका में केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप

याचिका में दावा किया गया है कि सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों और सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों की एंट्री नियंत्रित करने तथा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने वाले निर्देश संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी), 21 और 21-ए में मिले अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

याचिकाकर्ता ने इन आदेशों को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा है कि ऐसे प्रतिबंधों का असर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी संस्थानों की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी तक पहुंच पर पड़ सकता है।

राजस्थान में 16 अगस्त को जारी हुई थी गाइडलाइन

राजस्थान शिक्षा विभाग ने 16 अगस्त को सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत छात्रों या स्कूल की गतिविधियों से जुड़ी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्कूल के प्रिंसिपल या संस्थान प्रमुख से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रिंसिपल या अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

विजिटर रजिस्टर में दर्ज करनी होगी जानकारी

निर्देशों के अनुसार स्कूल आने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति को विजिटर रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा बाहरी लोगों को क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, रेस्ट रूम या उन स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी, जहां छात्रों की गतिविधियां चल रही हों, जब तक उनके साथ प्रिंसिपल, शिक्षक या अधिकृत अधिकारी मौजूद न हो।

अब इन प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि सरकारी स्कूलों में सुरक्षा और अनुशासन के लिए बनाए गए इन नियमों की संवैधानिक वैधता को लेकर अदालत का क्या रुख रहता है।

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