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FSSAI की बड़ी कार्रवाई : PIE फूड्स के मोंक फ्रूट स्वीटनर की बिक्री पर रोक

नई दिल्ली, 7 अगस्त 2026। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मोंक फ्रूट आधारित स्वीटनर बेचने वाली कंपनी PIE Foods के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके Monk Fruit Extract Sweetener और Monk Fruit Sweetener Drops की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। खाद्य नियामक ने कंपनी पर लाइसेंसिंग, लेबलिंग और विज्ञापन नियमों के कई गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है।

एफएसएसएआई के अनुसार जांच में पाया गया कि कंपनी अपने एफएसएसएआई लाइसेंस में वैध रीलेबलर अनुमोदन के बिना इन उत्पादों का विपणन कर रही थी। इसके अलावा कंपनी आवश्यक ई-कॉमर्स व्यवसाय स्वीकृति के बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उत्पाद बेच रही थी।

लेबल और विज्ञापनों में भी मिली अनियमितताएं

नियामक ने बताया कि उत्पादों के लेबल पर अनिवार्य घोषणाएं नहीं थीं। वहीं, “100% Monk Fruit Extract” और “Natural Ingredients” जैसे दावे किए गए थे। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पर “Doctor Recommended” का दावा भी प्रदर्शित किया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन है।

वैध लाइसेंस मिलने तक बिक्री पर रोक

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्देश दिया है कि कंपनी आवश्यक अनुमोदनों के साथ वैध केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करने तक इन दोनों उत्पादों की बिक्री बंद रखे। साथ ही, बिक्री दोबारा शुरू करने से पहले Monk Fruit Extract के उपयोग के लिए आवश्यक नियामकीय मंजूरी लेना भी अनिवार्य होगा, क्योंकि वर्तमान नियमों के तहत इसे गैर-निर्दिष्ट खाद्य सामग्री माना जाता है।

उपभोक्ता सुरक्षा पर FSSAI का फोकस

एफएसएसएआई ने कहा कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य कारोबारियों द्वारा लाइसेंसिंग, लेबलिंग, विज्ञापन तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन कराने के उद्देश्य से की गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी एफएसएसएआई ने Switz Foods Private Limited का खाद्य कारोबार लाइसेंस निलंबित किया था, जहां निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए गए थे।

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