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सीबीआई पहले डिजिटल अरेस्ट घोटाले की जांच करे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 1 दिसंबर 2025। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले को गंभीर मामला मानते हुए सीबीआई को प्राथमिकता के आधार पर इसकी जांच करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह घोटाला राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से फैल रहा है और इसे रोकने के लिए केंद्रीकृत और मजबूत जांच जरूरी है।

शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना सहित उन सभी राज्यों से भी कहा कि वे सीबीआई को जांच की अनुमति दें जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं या जहां डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं।

साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की मदद लेने का निर्देश
अदालत ने आईटी सेक्टर से जुड़े मध्यस्थों को भी निर्देश दिया कि वे सभी तकनीकी विवरण और डेटा सीबीआई को उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि साइबर ठिकानों और टैक्स हेवन देशों में बैठे अपराधियों तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की सहायता ली जाए।

आरबीआई से पूछा सख्त सवाल: बैंक खाते फ्रीज करने के लिए एआई का इस्तेमाल क्यों नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को नोटिस भेजकर पूछा कि साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को फ्रीज करने में एआई या मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग अब तक क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से अपराध भी बदल रहे हैं, इसलिए जांच और रोकथाम के तरीकों को भी तेज और स्मार्ट बनाना होगा।

एक यूजर को कई सिम देने की नीति पर सवाल
अदालत ने केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग से कहा कि टेलिकॉम कंपनियों को एक यूजर को कई सिम कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यह ढील साइबर अपराधियों के लिए आसान रास्ता बन सकती है।

बैंक अधिकारियों की भी होगी जांच
अदालत ने साफ कहा कि अगर किसी बैंक अधिकारी की मिलीभगत सामने आती है तो सीबीआई उसे भी जांच के दायरे में लाए। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सीबीआई के साथ मिलकर साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल खातों को तुरंत फ्रीज कर सकें।

हर राज्य में बनेगा साइबर क्राइम समन्वय केंद्र
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल से कहा कि गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय समेत सभी संबंधित विभागों को अदालत के निर्देशों से अवगत कराया जाए। कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराधों से निपटने के लिए क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समन्वय केंद्र बनाने का आदेश भी दिया।

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