छत्तीसगढ़

1.60 लाख के बदले 22 लाख की मांग, सूदखोर गिरफ्तार

दुर्ग, 30 जनवरी 2026। सूदखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पदमनाभपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध रूप से ब्याज वसूलने और भारी रकम की मांग कर दबाव बनाने वाले सूदखोर हरीश पारख को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 11 चेकबुक, इकरारनामा और साहूकारी लाइसेंस जब्त किया गया है।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में की गई। 27 जनवरी 2026 को पीड़ित ने थाना पदमनाभपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई।

1.60 लाख के बदले 22 लाख की मांग
शिकायतकर्ता ने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से उसने आरोपी हरीश पारख से 1 लाख 60 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोपी ने इस रकम पर 10 प्रतिशत मासिक ब्याज लगाना शुरू किया और समय पर भुगतान नहीं होने पर राशि को दोगुना करने की धमकी देता रहा। पीड़ित अब तक 3 लाख 20 हजार रुपये मूलधन और ब्याज के रूप में चुका चुका था, इसके बावजूद आरोपी ने उससे स्टेट बैंक के 11 खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवा लिए और 22 लाख रुपये की अवैध मांग करने लगा।

लगातार धमकी और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। मामले में थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 89/2026 के तहत धारा 296, 351(2), 308(2) बीएनएस एवं कर्जा अधिनियम की धारा 4 में अपराध दर्ज किया गया।

पूछताछ में कबूला अपराध
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने 11 खाली चेक पर हस्ताक्षर करवाने, इकरारनामा तैयार कराने और 22 लाख रुपये की मांग करने की बात स्वीकार की। इसके बाद 29 जनवरी 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

गिरफ्तार आरोपी :
हरीश पारख, उम्र: 60 वर्ष, पता: HIG 1/79, न्यू बोरसी, दुर्ग

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूदखोरी और अवैध वसूली के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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