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फेक न्यूज और AI कंटेंट पर ECI सख्त, 3 घंटे में कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026। चुनावी माहौल के बीच फेक न्यूज और एआई जनित भ्रामक सामग्री पर सख्ती बढ़ाते हुए चुनाव आयोग (ECI) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी भ्रामक, फर्जी या छेड़छाड़ की गई सामग्री की सूचना मिलने के तीन घंटे के भीतर उसे हटाने की कार्रवाई की जाए।

आयोग ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और उनसे जुड़े लोग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी नियम 2021 और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करें। साथ ही यह भी जरूरी किया गया है कि किसी भी एआई-जनित या डिजिटल रूप से बदली गई सामग्री को स्पष्ट रूप से “एआई-जनित”, “डिजिटल रूप से संवर्धित” या “सिंथेटिक कंटेंट” के रूप में चिह्नित किया जाए, ताकि मतदाताओं को भ्रमित होने से बचाया जा सके।

चुनाव आयोग के अनुसार, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। अब तक 15 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक 11 हजार से अधिक भ्रामक पोस्ट और यूआरएल पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें कंटेंट हटाने, एफआईआर दर्ज करने और स्पष्टीकरण लेने जैसे कदम शामिल हैं।

आयोग ने यह भी दोहराया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान से 48 घंटे पहले लागू होने वाली “मौन अवधि” के दौरान किसी भी तरह के चुनाव प्रचार या संबंधित सामग्री के प्रसारण पर रोक रहेगी। यह नियम टीवी, रेडियो, प्रिंट और सोशल मीडिया सभी माध्यमों पर लागू होगा।

इसके अलावा, नागरिकों और राजनीतिक दलों को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने के लिए ‘सी-विजिल’ ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में 3.23 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 96 प्रतिशत का समाधान तय समय सीमा के भीतर किया गया।

चुनाव आयोग का यह सख्त रुख साफ संकेत देता है कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी और भी कड़ी की जा रही है।

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