राष्ट्रीय

पवन खेड़ा को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

गुवाहाटी, 24 अप्रैल 2026। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा से जुड़े कथित पासपोर्ट विवाद पर दर्ज एफआईआर से संबंधित है।

न्यायमूर्ति पार्थिवज्योति सैकिया की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 21 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई। विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और आगामी चुनावों के माहौल में इसे अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेड़ा के फरार होने की कोई आशंका नहीं है और हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि आरोप अधिकतम मानहानि के दायरे में आते हैं।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि मामला केवल मानहानि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और दस्तावेजों में कथित हेरफेर जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं, जिनकी जांच के लिए हिरासत जरूरी है।

गौरतलब है कि इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खेड़ा को अस्थायी राहत दी थी, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उस राहत पर रोक लगा दी थी। साथ ही अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने से भी इनकार कर दिया गया था।

अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद पवन खेड़ा की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जबकि मामले की जांच जारी है।

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