अमरावती बनी आंध्र प्रदेश की राजधानी, राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून लागू

नई दिल्ली, 07 अप्रैल 2026। आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर लंबे समय से जारी बहस के बीच बड़ा फैसला सामने आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अमरावती को राज्य की राजधानी बनाने से संबंधित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दे दी है।
विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कानून 2 जून 2026 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही अमरावती आधिकारिक रूप से आंध्र प्रदेश की राजधानी बन जाएगी।
संसद से मिली थी पहले मंजूरी
इससे पहले संसद के दोनों सदनों ने बजट सत्र के दूसरे चरण में इस विधेयक को पारित किया था, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था।
मुख्यमंत्री ने जताया आभार
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर खुशी जताई। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य के लोगों, खासकर अमरावती के किसानों के लंबे समय से संजोए गए सपने के साकार होने जैसा है।
ऐतिहासिक निर्णय
सरकार के इस फैसले को आंध्र प्रदेश के विकास और प्रशासनिक स्थिरता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अमरावती को राजधानी बनाए जाने से राज्य में बुनियादी ढांचे और निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।



