धान खरीदी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, वंचित किसानों को 2 दिन की अतिरिक्त राहत

रायपुर, 4 फरवरी 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए धान खरीदी की प्रक्रिया में अतिरिक्त राहत दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत अब तीन श्रेणियों के किसानों को धान विक्रय के लिए 05 और 06 फरवरी 2026 तक दो अतिरिक्त दिवस का अवसर दिया गया है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
राज्य शासन द्वारा पहले समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय-सीमा 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी। लेकिन कई किसान विभिन्न कारणों से तय समय में धान नहीं बेच पाए थे। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने खरीदी अवधि में दो दिन की बढ़ोतरी का फैसला लिया है।
जारी आदेश के अनुसार यह अतिरिक्त सुविधा विशेष रूप से उन किसानों को दी जाएगी:
जिन्होंने 10 जनवरी 2026 के बाद टोकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन सत्यापन नहीं हो पाया था।
जिन्होंने 10 जनवरी के बाद आवेदन कर सत्यापन के बाद भी समय पर धान नहीं बेच सके।
जिन्हें 28, 29 और 30 जनवरी 2026 को टोकन मिला था, लेकिन किसी कारणवश वे धान विक्रय नहीं कर पाए।
शासन ने सभी कलेक्टरों, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस अतिरिक्त अवधि के दौरान बारदाने, हमाल, परिवहन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह आदेश विभाग के अपर सचिव भूपेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र किसान धान विक्रय से वंचित न रहे। बीते दो महीनों से प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर धान खरीदी की गई, लेकिन इसके बावजूद कुछ किसान पीछे रह गए थे। उन्हीं किसानों को राहत देने के लिए यह विशेष निर्णय लिया गया है।
सरकार के इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिली है, जो अब तक किसी कारण से अपनी उपज नहीं बेच पाए थे।



