छत्तीसगढ़

अब अंगूठे से मिलेगा राशन: बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य, OTP पर सख्ती

धमतरी, 16 जून 2026। धमतरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामान्य परिस्थितियों में ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण नहीं किया जाएगा और बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन नहीं मिलेगा।

खाद्य विभाग के अनुसार ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले की 492 उचित मूल्य दुकानों में से 488 ऑनलाइन दुकानों पर ई-पॉस मशीन के जरिए राशन वितरण किया जा रहा है। विभागीय समीक्षा में यह सामने आया कि कुछ दुकानों में आधार प्रमाणीकरण के बजाय ओटीपी के जरिए राशन वितरित किया जा रहा था। इसके बाद विभाग ने सभी दुकान संचालकों को व्यवस्था में सुधार के निर्देश जारी किए हैं।

जिला खाद्य अधिकारी बी.के. कोर्राम ने बताया कि अब राशनकार्ड के मुखिया या पंजीकृत सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद ही राशन वितरित किया जाएगा। जिन राशनकार्डों में नॉमिनी दर्ज हैं, वहां नॉमिनी का आधार प्रमाणीकरण भी आवश्यक होगा। विभाग का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी वितरण पर प्रभावी रोक लगेगी।

हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ओटीपी आधारित वितरण की अनुमति रहेगी। इनमें ऐसे राशनकार्ड शामिल हैं, जिनके सभी सदस्य 60 वर्ष से अधिक या 10 वर्ष से कम आयु के हों, एकल निराश्रित हितग्राही हों अथवा ऐसे दिव्यांग हितग्राही हों जिनके राशनकार्ड में कोई नॉमिनी दर्ज नहीं है। इन मामलों में भी पहले बायोमेट्रिक सत्यापन का प्रयास करना अनिवार्य होगा।

खाद्य विभाग ने उचित मूल्य दुकान संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना वैध कारण ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे आधार संबंधी जानकारी अद्यतन रखें और राशन प्राप्त करते समय बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें।

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