छत्तीसगढ़

नियमों का किया उल्लंघन, बिलाईगढ़ के निजी स्कूल पर ₹1 लाख का जुर्माना

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 23 जुलाई 2026। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर निजी विद्यालयों की जांच के दौरान जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होली एंजेल्स स्कूल, टुण्डरी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। शिकायत सही पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को एक सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।

जिले में निजी विद्यालयों की मान्यता, आधारभूत सुविधाओं और विभागीय नियमों के पालन की जांच के लिए सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बिलाईगढ़ विकासखंड के होली एंजेल्स स्कूल के खिलाफ मिली शिकायत की जांच की गई।

जांच प्रतिवेदन और विद्यालय प्रबंधन के स्पष्टीकरण के परीक्षण में पाया गया कि स्कूल ने मान्यता नवीनीकरण सहित विभागीय नियमों और निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया, जो निजी विद्यालय संचालन संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 के तहत विद्यालय पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन को एक सप्ताह के भीतर यह राशि जमा कर उसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो प्रतिदिन ₹10,000 का अतिरिक्त विलंब अर्थदंड वसूला जाएगा।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में निजी विद्यालयों की जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के हितों और विभागीय नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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