छत्तीसगढ़

रायपुर में भारी वाहनों पर सख्ती: तय समय के बाहर शहर में नो एंट्री

रायपुर, 21 मार्च 2026। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए रायपुर पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर सख्त समयबद्ध प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। नए आदेश के अनुसार, सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक शहर के भीतर इन वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। यह आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर में आने वाले 18 प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों पर यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इनमें तेलीबांधा चौक, केनाल रोड, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका, संतोषीनगर, भाठागांव, कुशालपुर, रायपुरा, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी क्षेत्र, विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा) और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे का इलाका शामिल है।

प्रशासन का कहना है कि शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। भारी वाहनों की वजह से सुबह और शाम के व्यस्त समय में यातायात प्रभावित होता था, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

इस फैसले से ऑफिस जाने वाले लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्कूल बसों और एंबुलेंस की आवाजाही भी अब ज्यादा सुगम हो सकेगी। बाजार क्षेत्रों में भी भीड़ और अव्यवस्था कम होने की संभावना जताई जा रही है।

पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और शहर में प्रवेश के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा के स्तर में भी सुधार आएगा।

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