भाजपा प्रत्याशियों की याचिका खारिज, कांग्रेस प्रत्याशी बने रहेंगे पार्षद

भिलाई, 2 मार्च 2026। वर्ष 2021 में हुए नगर निगम चुनाव को लेकर दायर चुनाव याचिका पर दुर्ग जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भाजपा प्रत्याशियों द्वारा लगाए गए धांधली के आरोपों को निराधार मानते हुए याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही वार्ड 56 से कांग्रेस पार्षद साधना सिंह और वार्ड 64 से पार्षद अभय सोनी अपने पद पर बने रहेंगे।
नगर निगम नगर निगम भिलाई के वार्ड 56 से साधना सिंह ने एक वोट से जीत दर्ज की थी, जबकि वार्ड 64 से अभय सोनी ने पांच वोट से विजय हासिल की थी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा प्रत्याशियों जे ललिता (सेक्टर 2) और उपासना साहू (सेक्टर 10) ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दुर्ग जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में निर्वाचन को शून्य घोषित करने और मतों की दोबारा गिनती की मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपों के आधार पर चुनाव परिणाम को निरस्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं। पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण न्यायालय ने भाजपा प्रत्याशियों की अपील को खारिज कर दिया।
फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वार्ड 56 से साधना सिंह और वार्ड 64 से अभय सोनी पार्षद पद पर बने रहेंगे तथा मतगणना दोबारा नहीं कराई जाएगी। न्यायालय के इस निर्णय के साथ ही लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।



