छत्तीसगढ़

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को जमानत, धोखाधड़ी मामले में गए थे जेल

जांजगीर-चाम्पा, 14 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी के मामले में बुधवार को जांजगीर सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत के बाद उन्हें जिला जेल से रिहा कर दिया गया।

विधायक बालेश्वर साहू को 9 जनवरी को जांजगीर-चाम्पा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेजा गया था। साहू पर किसान से KCC लोन के नाम पर 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।

यह मामला अक्टूबर 2025 में दर्ज हुआ था। आरोप है कि बम्हनीडीह सहकारी समिति में प्रबंधक रहते हुए बालेश्वर साहू ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर किसान से धोखाधड़ी की। पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा ने शिकायत में बताया कि KCC लोन के नाम पर उसके बैंक खाते से 2015 से 2020 के बीच अलग-अलग किस्तों में 42 लाख 78 हजार रुपये निकाले गए। आरोप है कि फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर रकम की निकासी की गई।

इस मामले में चाम्पा थाने में विधायक बालेश्वर साहू और उनके सहयोगी गौतम राठौर के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सहयोगी गौतम राठौर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार किया था।

फिलहाल, सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विधायक को राहत मिली है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

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